एक और करारा जवाब
चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भारत की सीमा से लगते चीन समेत सभी देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है। सामान्य वित्तीय नियम-2017 में संशोधन करते हुए सरकार ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों का कोई भी फर्म अब सुरक्षा मंजूरी और विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेगी।
गुरुवार (23 जुलाई) को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 को संशोधित किया है ताकि उन देशों पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमा भारत से लगती हैं।
देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। व्यय विभाग ने देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा करने के इरादे से नियम के तहत सार्वजनिक खरीद पर विस्तृत आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि देश की रक्षा और सुरक्षा में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि द्वारा खरीद के मामले में इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 257 (1) का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध करायी गयी है। आदेश के अनुसार, ‘‘नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा। जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है या वे पात्रता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ, जिन बोलीदाताओं का पंजीकरण नहीं है, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा।’’
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