उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पांचवां वेतनमान वालों के लिए महंगाई भत्ता 436 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत, छठा वेतनमान वालों के लिए 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत और सातवां वेतनमान वालों के लिए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि एक जुलाई, 2025 से लागू होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पांचवां व छठां वेतनमान ले रहे सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों के महंगाई भत्ता की दर बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
महंगाई भत्ते को बढ़ाने की दी स्वीकृति
इसके साथ ही उन्होंने सातवां वेतनमान ले रहे सार्वजनिक निकायों के कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है।
एक जुलाई 2025 से मिलेगा लाभ
प्रदेश में जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में पांचवां वेतनमान वेतनमान लागू है, वहां के कार्मिकों को अब एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 436 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत मिलेगा।
मिलेगा 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता
जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशा
सातवां वेतनमान में 58 प्रतिशत डीए
इसके अलावा जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में सातवां वेतनमान लागू हैं, उनके कार्मिकों व पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
सी संस्थाओं में छठवां वेतनमान लागू है, वहां के कार्मिकों को एक जुलाई से 252 के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

