हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने फैसला सुनाया। कोर्ट दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
भगवानपुर थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक मार्च 2024 का है यह मामला
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक मार्च 2024 की शाम भगवानपुर क्षेत्र में किराए में रहने वाली महिला की छह साल बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था।
पांच दिन बाद आरोपित को दबोचा
पुलिस ने आरोपित नीरज पुत्र निवासी ग्राम रमई रायके टोला थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।
दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
मुकदमे में वादी पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित नीरज को दोषी पाया है । विशेष न्यायालय ने अभियुक्त नीरज को सश्रम आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

