बदरीनाथ मंदिर दान चोरी मामला: तीन आरोपियों पर न्यायालय ने लिया संज्ञान, आगे की कार्रवाई के निर्देश

बदरीनाथ मंदिर में दान और भेंट सामग्री की चोरी व गड़बड़ी के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है।

बदरीनाथ मंदिर में दान से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री में गड़बड़ी और चोरी के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है।

ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय की प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर ने मामले में पूर्व प्रोटाकाल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सामग्री की गणना के दौरान सामग्री चोरी करने का आरोप

न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316(5), 317(2) और 61(2) के तहत संज्ञान लिया गया है। वहीं, सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार के खिलाफ धारा 305 और 317(2) के तहत संज्ञान लिया गया है।

अभियोजन के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान बदरीनाथ मंदिर में स्थायी पदों पर तैनात थे। मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और अन्य भेंट सामग्री की गणना कर नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी उनके पर्यवेक्षण में थी। आरोप है कि दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र कर दान की धनराशि और अन्य सामग्री का कुछ हिस्सा बेईमानी से अपने कब्जे में लेकर गबन किया।

न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाए। इसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज करने के निर्देश दिए।

आदेश के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान जिला कारागार पुरसाड़ी, चमोली में निरुद्ध हैं। दोनों के न्यायिक अभिरक्षा संबंधी वारंट जारी किए गए हैं। वहीं, जमानत पर चल रहे तीसरे आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ समन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली तिथि 22 अक्तूबर निर्धारित की गई है।

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