हाईकोर्ट ने पेयजल निगम को दिए जवाब दाखिल के निर्देश दिए

नैनीताल।

हाईकोर्ट ने देहरादून स्थित चकराता में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने पेयजल निगम को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करें। मामले की अगली  सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 अक्टूबर मंगलवार की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार देहरादून चकराता निवासी पूजा नरेश गौड व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम द्वारा जल जीवन मिशन तहत अनियमितताएं बरती गई हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है जल जीवन मिशन के तहत ऐसे जलस्रोतों से कनेक्शन लगाए गए हैं जिसमें पानी ही नहीं है, इतना ही नहीं कई जगहों पर पुराने पानी के कनेक्शनों को उखाड़ कर वहां दुबारा पानी के पाइप लाइन बिछाई गई है। नगर निगम की लापरवाही के कारण  लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है, पेयजल निगम द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को ठेके दिए गए जो सरकारी धन का दुरुपयोग है इसकी जांच की जाए।

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