न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक महिला ने शहर कोतवाली में शिकायत दी थी कि दो आरोपितों ने ब्लैकमेल कर उनकी बेटी को सेलाकुई बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 25 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार अदालत में दिए बयानों में पीड़ित ने बताया कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। उसने नवंबर 2021 में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। एक दिन उन्हें किसी मोनिका नाम की आइडी से मैसेज आया जिसने नौकरी देने की बात कही, जिस पर उन्होंने मना कर दिया।
इसके बाद इंस्टाग्राम पर दोबारा युवती को मैसेज आया कि उसकी सहेली भी नौकरी करती है जो पीड़ित ने अपनी सहेली से इस बारे में मैसेज भेजकर पूछा लेकिन सहेली का रिप्लाई नहीं आया, जिसके बाद पीड़ित ने नौकरी के लिए हां कर दिया।
दूसरे दिन पीड़ित पर दबाव बनाया गया कि उसे नौकरी करनी पड़ेगी, जिस पर उसने नौकरी करने से मना कर दिया। इसके बाद युवती को मैसेज भेजकर कहा गया कि उसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ घंटे बिताने होंगे, जिसके बाद युवती ने मोनिका नाम की आइडी ब्लाक कर दी। तभी युवती की सहेली ने मैसेज भेजा कि मोनिका नाम की आइडी से सबको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद युवती को दूसरी आइडी से गंदे-गंदे मैसेज आने लगे, जोकि उसने डिलीट कर दिए।
पीड़ित ने बताया कि एक दिन वह अपनी सहेली के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव जुड़ी थी तो उसे मैसेज आए कि मोनिका नाम की आइडी जो ब्लाक की है, उसे तत्काल अनब्लाक करो नहीं तो तुम्हारे अश्लील फोटो वायरल कर दिए जाएंगे।
आइडी अनब्लाक करने पर उस पर पीड़ित की कुछ अश्लील फोटो भेजी गई जिसमें चेहरा पीड़ित का था जबकि नीचे का हिस्सा नग्न था। ऐसी फोटो उसकी दो सहेलियों को भेजी गई। पीड़ित ने जब फोटो डिलीट करने की बात कही तो आरोपित ने उसे ब्लैकमेल करते हुए छह दिसंबर 2021 को सेलाकुई बुलाया और एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने जब जांच की तो विवेचना में आरोपित अब्दुल कलाम निवासी सिंघनीवाला सहसपुर व संजीव अग्रवाल निवासी सेलाकुई सहसपुर का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया।