देहरादून में एग्रीगेटर लाइसेंस की आड़ में रैपिडो द्वारा निजी वाहनों का संचालन हो रहा है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग ने शिकायत के लिए नंबर जारी किया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। रैपिडो चालकों द्वारा अधिक किराया वसूली की भी शिकायतें मिल रही हैं।
दूनवासियों की तत्काल सेवा के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किए हैं। जिसमें चारपहिया, दोपहिया (रैपिडो) का संचालन किया जा रहा है। लेकिन आनलाइन कंपनियां लाइसेंस की आड़ में प्राइवेट वाहन (सफेद नंबर प्लेट) भी संचालित कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी खतरे से खाली नहीं है। प्राइवेट वाहनों का संचालन से सरकार के राजस्व को मोटा चूना लग रहा है। हालांकि, परिवहन विभाग ने भी आनलाइन साइट की पड़ताल शुरू कर दी है।
दरअसल, दूनवासियों की सुविधा के लिए 24 घंटे रैपिडो उपलब्ध है। लेकिन लाइसेंस की आड़ में प्राइवेट वाहनों का भी संचालन किया जा रहा है। एग्रीगेटर लाइसेंस की शर्तों में कामर्शियल वाहन (पीली नंबर प्लेट) ही संचालन किए जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वाहन (सफेद नंबर प्लेट) को भी संचालित किया जा रहा है, जो कि एग्रीगेटर लाइसेंस के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं लाइसेंस की आड़ में विभिन्न राज्यों के वाहनों को भी संचालित किया जा रहा है। पूर्व में भी परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि, आरटीओ ने भी लाइसेंस धारकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। आरटीओ ने बुकिंग में जा रहे वाहनों की आनलाइन पड़ताल शुरू कर दी है। जिससे कार्रवाई करने में आसानी होगी।
