हल्‍द्वानी में डीएम की कार्रवाई, बनभूलपुरा के पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

नैनीताल जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यह कार्रवाई जनहित और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

नैनीताल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लाइन नंबर 18 निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं।

इसी क्रम में लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी तथा लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन-तीन मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

इसके अतिरिक्त लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।

इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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